UP Elections: चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 6 प्रत्याशी 3 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश में चुनावी पारदर्शिता को लेकर Election Commission of India ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च का विवरण समय पर जमा न करने के कारण राज्य के 6 प्रत्याशियों को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई 25 फरवरी 2026 से लागू मानी जाएगी।

चुनाव खर्च का ब्योरा नहीं देने पर कार्रवाई

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार इन सभी उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान हुए खर्च का पूरा हिसाब-किताब तय समय सीमा में जमा नहीं किया। नियमों के अनुसार हर प्रत्याशी को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपना पूरा खर्च विवरण देना अनिवार्य होता है।

जब इन उम्मीदवारों ने निर्धारित समय में खर्च का ब्योरा नहीं दिया, तो चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। लेकिन जवाब न मिलने पर आयोग ने उन्हें तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया।

इन जिलों के उम्मीदवार शामिल

कार्रवाई की जद में आए उम्मीदवार बदायूं और संभल जिलों से जुड़े बताए जा रहे हैं।

  • बिसौली विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रत्याशी
  • शेखूपुर और दातागंज सीट के उम्मीदवार
  • संभल जिले के सहसवान क्षेत्र का एक प्रत्याशी

इन सभी पर चुनावी खर्च से जुड़े नियमों का पालन न करने का आरोप है।

तीन साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

अब ये सभी उम्मीदवार अगले 3 वर्षों तक लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद या किसी भी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है।

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